PNB घोटाला के आरोपी चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, नीरव को हाईकोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी…

सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपये के घोटाला मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायाधीश सरदार तांबोली ने बुधवार को सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद वारंट जारी किया। आवेदन में सीबीआई ने स्पष्ट किया था कि चोकसी को पूछताछ के लिए हाजिर रहने के लिए तीन बार नोटिस जारी किया गया लेकिन वह एक बार भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ। PNB घोटाला के आरोपी चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, नीरव को हाईकोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी...

सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि चोकसी से पूछताछ आवश्यक है लेकिन वह सीबीआई की नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। सीबीआई के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

यदि कोर्ट से नरमी चाहते हैं, तो नीरव से कहें वापस आए

हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी के वकील से तल्खी से कहा कि वह उससे कहें कि वापस आए। कोर्ट ने पूछा कि नीरव मोदी कहां है? हाईकोर्ट ने नीरव की कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कंपनी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मोदी कहां है, उन्हें कुछ पता नहीं। मालूम हो कि नीरव व उसके मामा मेहुल चोकसी 12 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।

भगोड़ा हीरा कारोबारी की कंपनी के वकील से पूछा, कहां है मोदी

जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस आईएस मेहता ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि कोर्ट मामले में तकनीकी जटिलताओं पर ध्यान न दे, तो नीरव मोदी से कहें, वह वापस आ जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि केवल इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने सहायक कंपनी फायरस्टार डायमंड को याचिका दायर करने की अनुमति दी है। 
कहा- वह भगोड़ा है और भगोड़े के साथ अलग व्यवहार होता है

नीरव के भारतीय एजेंसियों या कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने के बयान पर कोर्ट ने कहा कि वह एक भगोड़ा आरोपी है और भगोड़े के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। दरअसल, फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल और मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उनके शोरूम से दस्तावेज व ज्वेलरी जब्त करने से रोकने का आग्रह किया है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जिरह करते हुए एएसजी संदीप सेठी व वकील अमित महाजन ने कहा कि इन कंपनियों को किसी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। नीरव मोदी भगोड़ा आरोपी है और जांच में शामिल नहीं हो रहा है। 

 

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