तीन तलाक पर कानून पर भड़के ओवैसी, कानून मंत्री को लिखा खत

तीन तलाक के खिलाफ मोदी सरकार ने प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक बार में तीन तलाक बोलने को गैरकानूनी बताते हुए ऐसे करने वालों को सजा का प्रावधान रखा गया है. सरकार के इस कदम का विरोध भी किया जा रहा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया है.तीन तलाक

ओवैसी ने बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की मुखालफत करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को खत भी लिखा है. इस खत में उन्होंने सरकार के इस कदम को अफसोसजनक बताते हुए उस पर जेंडर जस्टिस के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया.

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ओवैसी ने ये भी कहा कि सरकार को इस कानून के संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से राय मशविरा कर उनके विचार जानने चाहिए.

बता दें कि मोदी सरकार ने शुक्रवार को इस बिल पर मुहर लगाई, जिसके बाद संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में विधेयक को पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है कि ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ब्यौरा देने से इनकार किया क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है.

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