MRP से ज्यादा पर बेचा मिनरल वाटर तो रेस्टोरेंट मालिक को होगी जेल

मिनरल वाटर की बोतल को तय मेक्सिमम रीटेल प्राइज (MRP) से ऊपर बेचने पर रेस्टोरेंट, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के मैनेजमेंट पर ना सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उनको सजा भी हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है।

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसी के संदर्भ में सरकार ने यह बात कही है। दरअसल, 2015 में हाईकोर्ट की एक बेंच ने सरकार के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें कहा गया था कि मिनरल वाटर को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने वाले होटल और रेस्टोरेंट पर मामला चल सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सिंगल बेंच के उस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जा सकता जिसमें कहा गया था कि होटल रेस्टोरेंट ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वह लोगों को एसी, अच्छा माहौल आदि तरह की सुविधाएं देते हैं।
इसपर FHRAI ने रिव्यू पिटिशन दायर की थी जिसे डिसमिस कर दिया गया था, फिर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसी पर अब जस्टिस आरएफ नारीमन सुनवाई कर रहे हैं।