क्रेच सुविधा लागू करें पचास से ज्यादा कर्मियों वाले संस्थान:केंद्र

नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तत्काल प्रभाव से क्रेच सुविधा नियम संबंधी बनाने उसे लागू करने का अादेश दिया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। मातृत्व लाभ के संशोधित कानून के मुताबिक, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों कार्यालयों में क्रेच सुविधा होनी चाहिए।
– केंद्र के मुताबिक माइंस एरिया को छोड़ सभी जगहों पर क्रेच मुहैया कराने संबंधी नियम बनाने का दायित्व राज्य सरकार का है। मातृत्व लाभ के संशोधित कानून पिछले एक जुलाई से प्रभावी हैं, लेकिन राज्यों ने पहल नहीं की है।
क्रेच के अभाव में 63% महिलाएं छोड़ती हैं जॉब
– एक सर्वे के मुताबिक 63 फीसदी महिलाएं बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी आने से अपनी नौकरी छोड़ देती है। वहीं, छोटे बच्चों की 75 फीसदी कामकाजी माएं कार्यालयों में बच्चों के लिए डेकेयर की सुविधा चाहती है।
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– भारत में कई निजी कंपनियां पहले से ही क्रेच की सुविधा दे रही हैं। इनमें एचसीएल, पेप्सिको, एयरटेल, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, जेनपैक्ट, हिन्दुस्तान यूनीलिवर जैसी कंपनियां शामिल हैं





