पंजाब: कहीं मायके न भेज दे इसी डर से बहु ने किया था सास का क़त्ल, अब कोर्ट ने सुने उम्रकैद की सजा

लुधियाना.करीब तीन साल पहले नजदीकी इलाके मुल्लांपुर दाखा में सास के कत्ल की दोषी बहू करमजीत कौर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एडिशनल सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने उस पर दस हजार रुपए जुर्माना भी किया।पंजाब: कहीं मायके न भेज दे इसी डर से बहु ने किया सास का क़त्ल

इस मामले में 2014 में 27 जुलाई को थाना दाखा की पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने इस मामले में अपनी पत्नी करमजीत कौर को नामजद किया था। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि अपने भाई की मौत के बाद उसकी पत्नी करमजीत कौर से शादी कर ली थी। पत्नी उसकी बेटी सास के साथ ही रहते थे। करमजीत कौर को एड्स के कारण उसका कई महीने से इलाज चल रहा था। घटना वाले दिन शिकायतकर्ता रायकोट गया था। तभी उसे करमजीत कौर ने फोन करके बताया कि उसकी माता का किसी ने कत्ल कर दिया। उसने लौटकर देखा तो उनकी लाश पर तेजधार हथियार के निशान थे।

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शक के आधार पर उसने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोपी करमजीत कौर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि वह इस बात से डरती थी कि अगर उसको एड्स होने की बात सास को पता लगी तो वह उसको मायके भेज देगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।

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