पंजाब: नाबालिग भांजी से रेप करने वाले मामा को दस साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना
बठिंडा. एडिशनल सेशंस जज स्पेशल कोर्ट बलजिंदर सिद्धू की अदालत ने अपनी नाबालिग भांजी को अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले मामा लखवीर सिंह निवासी गिल, जिला लुधियाना को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल और जेल काटनी होगी। वहीं इस मामले में नामजद एक अन्य आरोपी नाबालिग होने कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। मामला 17 अगस्त 2016 का है। पीड़ित लड़की ने 20 अगस्त 2016 एसएसपी बठिंडा को इस संबंधी शिकायत दी थी।

शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान दर्ज कर आरोपी लखवीर सिंह व जसप्रीत सिंह के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केस की सुनवाई दौरान अदालत ने दोषी लखवीर सिंह को धारा 365 में 7 साल और 10 हजार रुपए जुर्माना, 376 आईपीसी में 10 साल और 50 हजार जुर्माना तथा प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन सैक्सुअल एक्ट में 10 साल तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में अभी विचाराधीन है।





