रिश्ते सर्मसार: जब 10 साल की भतीजी ने बताया कि उसके दूसरे चाचा ने ही किया रेप
चंडीगढ़ की 10 साल की रेप पीड़िता का बलात्कार उसके दूसरे रिश्तेदार (चाचा) ने किया है. चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि लड़की का दूसरा चाचा ही उसकी बच्ची का पिता है. इसके पहले रेप पीड़िता के एक दूसरे चाचा को पुलिस ने रेप के आरोप मे गिरफ़्तार किया था.
रेप पीड़िता ने पिछले महीने जब बच्ची को जन्म दिया, तब दोनों के डीएनए की पुलिस ने जांच कराई.
जांच में पता चला कि जिस चाचा पर रेप का आरोप था, उससे बच्ची का डीएनए मेल नहीं खाता है.
इसके बाद से ही पुलिस रेप के दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई थी. चंडीगढ़ के स्थानीय कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है.
संवाददाता से बात करते हुए चंडीगढ़ के एसएसपी नीलमबरी विजय ने बताया, “ये सही है कि लड़की के दूसरे चाचा का डीएनए नवजात बच्ची से मेल खाता है.”
एसएसपी के मुताबिक, “पुलिस जल्द ही लड़की के दूसरे चाचा पर आरोप पत्र कोर्ट में दाख़िल करने जा रही हैं”.
साथ ही एसएसपी ने ये भी बताया कि रेप के आरोप में गिरफ़्तार लड़की के पहले चाचा भी अभी पुलिस कस्टडी में रहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि रेप पीड़िता के साथ इस चाचा ने भी दुर्व्यवहार किया था.
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क्या है पूरा मामला
इससे पहले, रेप पीड़िता के परिजनों ने गर्भपात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था. पीड़िता का गर्भ 20 हफ़्ते से ज़्यादा का था.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर यह फ़ैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि गर्भपात ना तो उस लड़की के लिए ठीक होगा और न ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए.
रेप का आरोप 10 साल की बच्ची के ही चाचा पर था.
भारत में कब और किस हालात में गर्भपात कराया जा सकता है इस पर देश में जो क़ानून है उसको मेडिकल ट्रमिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट कहते हैं. इस क़ानून के तहत कोर्ट 20 हफ़्ते के गर्भ में ही गर्भपात की अनुमति देता है.
हालांकि रेप पीड़िता को बच्ची के जन्म तक ये नहीं बताया गया था कि वो बच्ची की मां बन गई है.
उसके माता-पिता ने पेट में दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. इसी दौरान डॉक्टरों को पता चला था कि वह बच्ची 30 हफ़्तों से गर्भवती थी.