मां बनेगी नाबालिग छात्रा अबॉर्शन से अदालत का इनकार, याचिका खारिज
हांसी.सात महीने की गर्भवती नौवीं कक्षा की छात्रा के मामले में अदालत ने सोमवार को उसकी दादी की याचिका खारिज कर दी। दादी ने अदालत से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। अदालत ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नाबालिग के गर्भपात को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक बोर्ड व पीजीआई रोहतक के एक्सपर्ट्स ने जोखिम भरा बताया।

रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। नाबालिग की दादी द्वारा अदालत में गर्भपात की अनुमति देने की याचिका लगाई गई थी। मामले में अदालत ने हायर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा पुलिस को परामर्श करने के निर्देश दिए थे।
पुलिस ने पीजीआई रोहतक से इस बारे में राय ली। जिसके बाद अदालत ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नाबालिग छात्रा अब मां बनेगी। वहीं, पीड़ित पक्ष इस मामले में ऊपरी अदालत में जाने पर विचार कर रहा है। सदर थाने के एसएचओ उदयभान ने बताया कि गर्भपात कराने से कोर्ट ने मना कर दिया है।





