‘वंदेमातरम्’:15 आरोपियों को एमसीआर, 2 को अंतरिम राहत

नरखेड़/नागपुर.2 अगस्त को वॉट्सएप पर डाले गए वंदेमातरम् संदेश को लेकर हुए विवाद में 15 आरोपियों को काटोल न्यायालय के न्यायाधीश ने 23 अगस्त तक एमसीआर में भेज दिया। इस प्रकरण में डा. वाघे के अस्पताल में तोड़फोड़ के अलावा उनके साथ मारपीट तथा प्रमोद शेंदरे के मकान पर हमला करने के मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
‘वंदेमातरम्’:15 आरोपियों को एमसीआर, 2 को अंतरिम राहत
 
– इन आरोपियों को नरखेड़ न्यायालय के न्यायाधीश श्री पुरी ने 10 अगस्त तक पीसीआर में भेज दिया था।
– पीसीआर खत्म होने के बाद गुरुवार को उन्हें काटोल की अदालत में पेश किया गया।

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– न्यायाधीश श्रीमती खनके ने सभी 15 आरोपियों को एमसीआर (मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड) में 23 अगस्त तक भेज दिया है।

– गौरतलब है कि इसी प्रकरण के अन्य दो आरोपी परवेज अली साबीर अली सैयद व शोयब मुजीब शेख को जिला व सत्र न्यायधीश ए.वी. दीक्षित ने ‘घटना के दौरान मौके पर मौजूद नहीं थे।
– इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 326 के तहत अपराध नहीं बनता है।’ इस आधार पर दोनों को 20 हजार रुपए की जमानत पर छोड़ने का अंतरिम आदेश बुधवार को दिया है।
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