8 शिक्षकों को हुयी 5 साल की जेल, ये थी असली वजह

भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आठ अध्यापकों पर पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।8 शिक्षकों को हुयी 5 साल की जेल, ये थी असली वजह

अभियोजन के अनुसार जिला पंचायत सीईओ सपना निगम ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पीयूष झा अध्यापक शाउमा विद्यालय भारौली मेहगांव, मनोज कुमार शर्मा अध्यापक शामा स्कूल नीमगांव, वीरेंद्र कुमार अध्यापक शामा स्कूल डगर, राजेश जामोर अध्यापक शासकीय माध्यमिक स्कूल सडा का पुरा, दिलीप सिंह यादव अध्यापक शासकीय माध्यमिक स्कूल महाराजपुरा, अक्षय कुमार दैपुरिया अध्यापक शासकीय माध्यमिक स्कूल भारौली, देवेंद्र कुमार अध्यापक शामावि खेरिया थापक, अहिवरन सिंह अध्यापक शामा स्कूल सिलोली गोरमी को पद से पृथक कर दिया है।

ये भी पढ़ें: गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारवालों ने विरोध किया, बोले- आधे शहर में मातम तो बाकी में जश्न कैसे?

विशेष न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता 01 dec को यह सजा सुनाई है।

Back to top button