अनपरा डी में एफजीडी परियोजना के लिए 640.4 करोड़ रुपये मंजूरी की

लखनऊ। राज्य सरकार ने अनपरा डी परियोजना में फ्यूल गैस डीसल्फराइजिंग (एफजीडी) इकाई की स्थापना और उसके लिए परामर्शी सेवा पर होने वाले खर्च के लिए 640.4 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की है। एफजीडी की स्थापना में डेढ़ साल लगेंगे। अनपरा डी प्रदेश की पहली तापीय विद्युत परियोजना है जिसमें एफजीडी लगायी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सात दिसंबर 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी।अनपरा डी में एफजीडी परियोजना के लिए 640.4 करोड़ रुपये मंजूरी की

अधिसूचना में देश के सभी तापीय विद्युत परियोजनाओं से निकलने वाली फ्यूल गैस में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा के लिए मानक तय किये गए थे। फ्यूल गैस में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए ही एफजीडी की स्थापना की जा रही है। इस पर खर्च होने वाली रकम का 20 फीसद राज्य सरकार इक्विटी के तौर पर देगी जबकि 80 फीसद रकम सरकार लोन लेगी। उन्होंने बताया कि एफजीडी की स्थापना प्रदेश की सभी तापीय विद्युत परियोजनाओं में की जाएगी जिसके लिए कार्ययोजना बनायी जा रही है। इससे पूंजीगत लागत में तकरीबन पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे विद्युत मूल्य बढ़ेगा। 

उदय योजना के लिए 4722 करोड़ की गारंटी

राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गए और भविष्य में लिये जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 4722 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) देने का निर्णय किया है। मंगलवार को ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पावर कारपोरेशन और उसकी सहयोगी कंपनियों को कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।

फायरमैन के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर

प्रदेश की अग्निशमन सेवा में फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। अग्निशमन सेवा के कार्मिकों की सेवा शर्तों को तय करते हुए राज्य सरकार ने 15 मार्च 2016 को उप्र अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 जारी की थी। इस नियमावली के नियम-8 में फायरमैन के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता तय की गई थी।

इसी नियमावली के नियम-15 में कहा गया है कि फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया उस समय प्रचलित उप्र पुलिस के आरक्षी की सीधी भर्ती के नियमों के अनुसार होगी। उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (यथा संशोधित) में पुलिस के आरक्षी पद के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। इसी आधार पर सरकार ने अग्निशमन सेवा नियमावली में संशोधन किया है। सरकार के प्रवक्ता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस फैसले से अग्निशमन सेवाओं में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू हो सकेगी। 

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