5034 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी, ये होंगे भर्ती के नियम

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 5034 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 4200 प्रवक्ता और 834 एसटी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पहले प्रवक्ता के 2683 व एलटी के 1683 पद थे। पूर्व में सेवा दे चुके अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 12 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।

 हाईकोर्ट ने बीते माह में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे शुक्रवार रात हुई कैबिनेट में मंजूरी मिल गई।

अभ्यर्थी जिस जिले में पढ़ाने का इच्छुक हो, उसे वहां ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर वरियता क्रम में दिए गए जिलों का आवंटन किया जाएगा।

महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। इसके एवज में चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये नियत मानदेय और एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। कार्य संतोषजनक न होने पर प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी संबंधित अतिथि शिक्षक को शिक्षण से पृथक कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक नियमित नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेंगे, जिसका उन्हें 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। 
 यह रहेंगे भर्ती के नियम

– अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम प्रचलित नियमों व नियमावली के अनुसार होगी। 
 
– अभ्यर्थी का पंजीकरण राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में होना अनिवार्य है। 
 
– नियमावली के अनुसार पढ़ाने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
 
– नियुक्ति के लिए निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी।
 
– जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विद्यालयों का आवंटन करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य
सचिव और प्राचार्य डायट व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सदस्य होंगे। 
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