केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब 500-1000 के पुराने नोट रखने वाले पिटीशनर्स पर नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि जिन लोगों के पास पुराने 500-1000 रुपए के नोट हैं और उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में पिटीशन दायर की है, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, 14 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका देने की मांग की है। उनका कहना है कि वे कुछ जरूरी वजहों से अपने पुराने नोट तय वक्त तक जमा नहीं कर पाए। कोर्ट ने पिटीशनर्स से अपनी अर्जी कॉन्स्टीट्यूशन बेंच में दायर करने को कहा है, जो पहले से नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुनवाई कर रही है।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब 500-1000 के पुराने नोट रखने वाले पिटीशनर्स पर नहीं होगी कार्रवाई16 दिसंबर को मामला कॉन्स्टीट्यूशन बेंच को भेजा था

– चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एमएम खानविलकर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी।
– कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की कॉन्स्टीट्यूशनल वैलिडिटी का मामला कॉन्स्टीट्यूशन बेंच के पास पेंडिंग है। लिहाजा, वह बेंच उन लोगों की पिटीशन्स पर भी विचार करेगी, जो आरबीआई में तय तारीख तक बंद किए गए पुराने नोट जमा नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि सभी पिटीशनर अपनी पिटीशन्स वापस लेकर कॉन्स्टीट्यूशन बेंच के सामने अर्जी दाखिल करें।
– बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की कॉन्स्टीट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने का मामला 16 दिसंबर को 5 जजाें की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच के पास भेज दिया था।

फैसले के खिलाफ नहीं, हमें सिर्फ अपने नोट जमा करना है

– कुछ पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे नोटबंदी को या आरबीआई एक्ट के प्रोविजन्स को चुनौती देना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ अपने पुराने नोट जमा करना चाहते हैं।
– एक पिटीशनर ने अपने वकील प्रणव सचदेवा के जरिए कहा, “हमारी मेहनत की कमाई बगैर सही मौका दिए और बगैर कानूनी प्रॉसेस के जब्त कर ली गई है।”

केंद्र ने क्या कहा?

– केंद्र ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 पिटीशनर्स के खिलाफ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं करेगी।
– बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का एलान किया था। इसके तहत 500-1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। सरकार ने इन्हें जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया था। बाद में भी जिन लोगों के पास ये नोट बचे थे, उन्हें वे 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करवा सकते थे।

SC को निर्देश जारी करने की थी मांग

– सुप्रीम कोर्ट सुधा मिश्रा की ओर से दायर की गई पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। 
– मिश्रा का कहना था कि जो लोग पुराने नोट जमा नहीं कर सके, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश जारी करे।

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