बैंक अकाउंट से आधार-पैन लिंक करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन वापस, अब जल्द ही फिर आएगी नई डेट

नई दिल्‍ली.  केंद्र सरकार ने बैंक अकाउंट खोलने सहित तमाम फाइनेंशियन सर्विसेज के लिए आधार और पैन लिंक करने की डेडलाइन को खत्‍म कर दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर थी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर डेडलाइन को वापस लिया। नई डेडलाइन बाद में जारी की जाएगी। बैंक अकाउंट से आधार-पैन लिंक करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन वापस, अब जल्द ही फिर आएगी नई डेट

मनी लॉड्रिंग एक्‍ट के नियम में बदलाव 

– गजट नोटिफिकेशन के जरिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्‍ट (PMLA) 2002 के नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। इनके तहत कहा गया है कि आधार नंबर, और पैन या फॉर्म 60 केंद्र सरकार द्वारा तय की गई डेट तक सबमिट की जानी चाहिए। इससे पहले के नियम में कहा गया था कि आधार नंबर और पैन 31 दिसंबर, 2017 तक सबमिट करना होगा।

– मंगलवार के गजट नोटिफिकेशन से वित्‍त मंत्रालय ने बैंक अकाउंट खोलने सहित तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आधार कोट करने की समय सीमा बढ़ाने का रास्‍ता साफ कर दिया है।

– केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चह विभिन्‍न सेवाओं और स्‍कीम के लिए आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च करने के लिए तैयार है। 7 दिसंबर को केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च, 2018 कर दिया है।

– पीएमएलए के तहत बैंक और फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशंस के लिए बैंक अकाउंट खोलने या 50,000 रुपए या इससे अधिक का ट्रांजैक्‍शन करने के लिए आधार और पैन लेना जरूरी है। मंगलवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया गया है कि अगर सरकार द्वारा तय की गई डेट तक अकाउंट होल्‍डर पैन और आधार मुहैया नहीं कराता है तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा।

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इन सर्विसेज के लिए आधार-पैन लिंकिंग जरूरी 

बैंक अकाउंट, पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट, म्‍युचुअल फंड अकाउंट, डिमैट अकाउंट, बीमा पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक कराना जरूरी है। अब इन सेवाओं के लिए आधार और पैन लिंक कराने की समय सीमा को लेकर नई डेट तय की जाएगी।

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