अब 31 मार्च करवा सकेंगे मोबाइल नंबर, खातों को आधार से लिंक

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा आधार कार्ड को विभिन्न स्कीमों से जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार (7 दिसंबर) को यह बात तीन जजों की बेंच के सामने कही गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंक खातों, मोबाइल नंबर के साथ-साथ बाकी कई चीजों को आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया है।अब 31 मार्च करवा सकेंगे मोबाइल नंबर, खातों को आधार से लिंक
फिलहाल सरकार ने सभी चीजों के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय कर रखी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर डेडलाइन है, इसे भी बढ़ाया जा सकता है, वहीं मोबाइल सिम को लिंक करने के लिए फरवरी आखिरी महीना है।

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क्यों बढ़ सकती है तारीख

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया था कि वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले में संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी।
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