बजट 2017:3.5 लाख सलाना आमदनी वालों को हुआ 50 फीसदी का नुकसान

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में टैक्स की नई दरों की घोषणा तो की, लेकिन इससे 3.5 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स छूट में 50 फीसदी का नुकसान हो गया है। इससे ऐसे लोगों की टैक्स देनदारी में कटौती कर दी गई है, जिससे इतनी आमदनी वालों को मायूसी हाथ में लगी है।
पहले 3.5 लाख तक की सालाना इनकम वालों को टैक्स में 5 हजार रुपये की छूट मिलती थी। अब इसको घटाकर के 2.5 हजार रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगले वित्त वर्ष में रिटर्न फाइल करते वक्त ऐसे व्यक्तियों को केवल 2.5 हजार की छूट मिलेगी।
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इसके अलावा अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम से किसी तरह का विदड्रॉल किया तो भी आपको 60 फीसदी टैक्स देना होगा। इसमें केवल आपको 40 फीसदी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा।
अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान हैं, तौ आपको होम लोन के इंटरेस्ट पर किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आप 2 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आपके पास केवल एक मकान हो।