1993 ब्लास्ट केस: जानें, अबू सलेम समेत 6 आरोपियों पर क्या आरोप हुए साबित?

12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी ठहराया. सोमवार से दोषियों की सजा पर सुनवाई की जाएगी. जानिए, अबू सलेम समेत 6 आरोपी किन आरोपों के तहत हुए दोषी करारः

1993 ब्लास्ट केस

1- अबू सलेमः मुख्य साजिशकर्ता. हमले की साजिश में शामिल. हत्या का भी दोषी पाया गया. धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक भरुच से मुंबई लाने का आरोप.

2- मुस्तफा दोसाः दुबई से हथियार और विस्फोटक मुंबई भिजवाए. धमाकों की साजिश की पहली मीटिंग इसी के घर पर हुई.

3- मोहम्मद दोसाः अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी    और हमले की साजिश को अंजाम देने में मददगार.

4- ताहिर मर्चेंटः धमाकों के लिए पैसा जुटाया. कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया.

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5- फिरोज अब्दुल राशिद खानः दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की.

6- करीमुल्लाह शेखः अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की.

7- अब्दुल कय्यूम- बाइज्जत बरी. (दाऊद इब्राहिम के दुबई दफ्तर में मैनेजर था).

क्या था मामला
12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे. बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी. इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था.

100 दोषियों को सजा
धमाकों के मामलों में अदालत ने दूसरे चरण में आरोपियों पर यह फैसला दिया. इससे पहले, धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 दोषियों को सजा सुनाई गई थी. सजा पाने वालों में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे. सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे. वहीं साल 2015 में याकूब मेमन को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी गई थी. वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है.

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