18 मीटर की सड़क पर बन सकेगी डेढ़ गुना ऊंची बिल्डिंग, लोगों से मांगे सुझाव

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जयपुर | नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉज का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है। इस पर 28 अगस्त तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद सरकार फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगी। ड्राफ्ट में सरकार ने मौजूदा बिल्डिंग बाइलॉज में कई अहम संशोधन किए हैं। अब 24 मीटर की जगह 18 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बिल्डर डेढ़ गुना ऊंचाई यानी 27 मीटर तक बिल्डिंग बना सकेंगे। अब तक प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लीयरेंस के लिए केंद्र सरकार की कमेटी में भेजा जाता था। अब अथॉरिटी स्तर पर ही प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा सकेगी।
इन बदलावों पर 28 अगस्त तक दीजिए रायसैट बैक : नए बाइलॉज में फ्रंट सेट बैक प्लाट एरिया की जगह सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय होगा। सड़क की चौड़ाई 18 मीटर से कम है तो सैटबैक 4.5 मीटर, चौड़ाई 18 से 24 मीटर है तो सेटबैक 6 मीटर, चौड़ाई 24 से 30 मीटर होने पर सेटबैक 9 मीटर तथा 30 मीटर से ज्यादा पर 12 मीटर सेटबैक रखना होगा।ये भी पढ़े: सरकार ने माना- नोटबंदी, जीएसटी और कर्जमाफी से ग्रोथ को लगा बड़ा झटका
विवाह स्थल : भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल भी 2 हजार वर्गमीटर होना जरूरी। कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र पर पार्किंग जरूरी।
कोचिंग संस्थान : जिनमें 10 से अधिक छात्र एक बार में पढ़ने आते हैं उनके लिए सड़क की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर जरूरी।
सुविधा क्षेत्र:बाइलॉज में फ्लोर एरिया रेशो खत्म। इसकी जगह बिल्टअप एरिया से सुविधा क्षेत्र तय होगा।





