15 सितंबर से बदल जाएंगे UPI ट्रांजैक्शन के नियम, Gpay-PhonePe चलाने वाले अभी जान लें

अगस्त में UPI नियमों में बदलाव के बाद NPCI बड़े डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने जा रहा है। अब ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है जो 15 सितंबर 2025 से लागू होगी। पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस लोन इन्वेस्टमेंट आदि पर लिमिट बढ़ेगी। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रैवल बुकिंग लोन पेमेंट जैसे क्षेत्रों में ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव होगा। हालांकि पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपये ही रहेगी।
पिछले महीने अगस्त की शुरुआत में UPI के नियमों में कई बदलाव हुए थे। वहीं, अब एक बार फिर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए होने वाले बड़े डिजिटल पेमेंट को भी आसान बनाने जा रहा है। जी हां, इस बार ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ये नए नियम इसी महीने 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यानी Gpay-PhonePe चलाने वाले इन्हें अभी जान लें।
ये नए बदलाव खासतौर पर पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। आसान शब्दों में कहें तो जैसे अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, लोन ईएमआई भरते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि, पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन यानी फैमिली या दोस्तों को पैसे भेजने की लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगी। इसमें अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि UPI लिमिट में क्या-क्या बदल रहा है…
क्या-क्या बदल रहा है UPI लिमिट में?
कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस: यहां अब आप जल्द ही 2 लाख की जगह 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में मैक्सिमम 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट: इसकी लिमिट को भी 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा।
ट्रैवल बुकिंग: अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 10 लाख तक रहेगा।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: एक बार में 5 लाख रुपये तक, लेकिन प्रतिदिन मैक्सिमम 6 लाख रुपये तक पेमेंट कर सकेंगे।
लोन और ईएमआई कलेक्शन: इसकी लिमिट को भी बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम 10 लाख रुपये प्रतिदिन कर दिया जाएगा।
ज्वेलरी खरीदारी: नई लिमिट के बाद 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 6 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे।
टर्म डिपॉजिट: नई लिमिट के बाद यहां भी आप 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर सकेंगे जो पहले 2 लाख था।
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है इसकी लिमिट अभी भी 2 लाख ही रहेगी। इसके अलावा बीबीपीएस के जरिए फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट जल्द ही 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और डेली कैप 5 लाख तक हो जाएगी। NPCI का कहना है कि इन बदलावों से लोगों और कारोबारियों को काफी फायदा होगा। इससे बड़े डिजिटल पेमेंट करने में भी आसानी होगी। इन बदलावों से कैशलेस लेनदेन को और बढ़ावा मिलेगा।