10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। नए प्रावधान अब हरियाणा मोटर व्हीकल्स (संशोधित) नियम, 2025 के रूप में लागू होंगे। संशोधित नियमों तहत एन. सी. आर. में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली पैट्रोल और सी.एन.जी. गाड़ियों को 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी जबकि इसी श्रेणी की डीजल गाड़ियों की अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है।

एन.सी. आर. से बाहर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट तहत पैट्रोल, सी.एन.जी. और डीजल गाड़ियों को 12 साल की अवधि तक चलाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए हैं। एन.सी.आर. क्षेत्र में पैट्रोल, सी.एन.जी.. इलैक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले ऐसे वाहनों को 15 साल तक अनुमति होगी जबकि डीजल वाहनों की सीमा 10 साल निर्धारित की गई है। गैर-एनसीआर में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों के लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक तथा डीजल-सभी ईंधन श्रेणियों के वाहनों को 15 साल तक चलाया जा सकेगा।

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