1 अप्रैल से सिर्फ आधार से नहीं बनेगा PAN कार्ड

क्या आप भी अपना नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। जी हां, क्योंकि अगले महीने यानी 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जहां अब तक सिर्फ आधार कार्ड के जरिए आप आसानी से पैन कार्ड बनवा सकते थे लेकिन नए नियम लागू होने के बाद प्रोसेस थोड़ा सख्त हो जाएगा।

दरअसल, 31 मार्च 2026 के बाद पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते टाइम सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। 1 अप्रैल से आवेदकों को अपनी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े एक्स्ट्रा डाक्यूमेंट्स भी देने होंगे। ये बदलाव सरकार की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को और मजबूत करेगा।

किन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?
1 अप्रैल से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते टाइम आधार कार्ड के साथ-साथ नीचे बताए गए कुछ और डाक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी।

बर्थ सर्टिफिकेट
वोटर ID कार्ड
10वीं की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
मजिस्ट्रेट द्वारा वेरिफाइड एफिडेविट

ऐसे में अगर आप बिना एक्स्ट्रा डाक्यूमेंट्स के पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 तक का टाइम आपके पास है।

PAN कार्ड के लिए अभी ऐसे करें अप्लाई
सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद Apply Online सेक्शन में जाएं।
यहां से Form 49A (Indian Citizen) सेलेक्ट करें।
इसके बाद अपनी कैटेगरी में ‘इंडिविजुअल’ सेलेक्ट करें।
इधर अब नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी एंटर करें।
कैप्चा भरकर फॉर्म सबमिट करें और टोकन नंबर कहीं नोट कर लें।
इसके बाद आधार OTP के जरिए वेरिफिकेशन कम्पलीट करें।
एड्रेस और अन्य जरूरी जानकारी एंटर करें।
ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
इसके बाद एंड में OTP के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन कर फॉर्म सबमिट कर दें।

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