हाईकोर्ट ने कहा-आगामी आदेश तक MP में सरकारी नौकरियों में 14 प्रतिशत ही दिया जाएगा आरक्षण

मध्य प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षक पर लगी रोक को हटाने से आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनकार कर दिया। आगामी आदेश तक सरकारी नौकरियों में 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाएगा। बढ़े हुए 27 प्रतिशत के आरक्षण पर अभी रोक रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, सचिन यादव, विधायक सिद्धार्थ कुशवाह, राहुल लोधी ने सरकार से मांग की थी कि वे अपनी ओर से 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए अदालत में पुरजोर ढंग से बात रखें। मंत्री जीतू पटवारी और अन्य लोगों ने रविवार को हुई विधायक दल की बैठक में विधायकों द्वारा किसी प्रकार की शपथ लिए जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विधायक दल में सभी ने एकजुट होकर उक्त गांव में सरकार वापसी के लिए काम करने की बात कही। News Updating…

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