हरियाणा में ठेके के बाहर अब नहीं पी सकेंगे शराब, डीजीपी ने जारी किए निर्देश

हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) ओ.पी. सिंह ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी शराब के ठेके के सामने लोग शराब पीते हुए पाए जाते हैं तो ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी (एसएचओ) भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामलों में दोनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन पहले गुरुग्राम में मीडिया से बातचीत के दौरान डीजीपी ओ.पी. सिंह ने इस बात के संकेत दिए थे। अब उन्होंने इस संबंध में लिखित आदेश भी सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भेज दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, डीजीपी को गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत सहित कई जिलों से शिकायतें मिली थीं कि शाम के समय ठेकों के बाहर शराबियों का जमावड़ा रहता है। लोग ठेके से शराब लेने के बाद वहीं खड़े होकर शराब पीते हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने जहां अहाते (लाइसेंसशुदा स्थल) में बैठकर शराब पीने की अनुमति दी है, वहीं खुले में या ठेके के सामने शराब पीना कानूनी रूप से वर्जित है। इसके बावजूद कई स्थानों पर यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। डीजीपी ने स्पष्ट कहा है कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति पाई जाती है, तो ठेकेदार और थाना प्रभारी दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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