हरियाणा में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र फीस बढ़ी, ये रहेगा नया शुल्क…

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य सेवाओं के दरों में सर्च चार्ज के नाम पर दो से तीन गुना तक फीस बढ़ाई गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें बढ़ी हुई फीस का जिक्र है। अब सरकार 60 रुपये सर्च चार्ज के नाम से वसूल रही है जो पहले नहीं लग रहे थे। इसके साथ 50 रुपये सर्टिफिकेट चार्ज लगाया गया है। आवेदक सीएससी से प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करवाते हैं तो इसके 30 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस प्रकार अब 140 रुपये में प्रमाणित प्रति मिलेगी जो पहले 55 से 85 रुपये तक निकल जाती थी।
अगर आवेदक अस्पताल से जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र लेते हैं तो एक साल के बच्चे तक मुफ्त दिया जाता है। एक साल तक बच्चे का नाम मुफ्त अंकित किया जा सकता है। एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए 50 रुपये प्रमाणपत्र शुल्क और 50 रुपये सर्चिंग फीस देनी होगी यानी एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाण के लिए प्रति कॉपी 100 रुपये देने होंगे। पहले यह राशि 25 से 50 रुपये तक थी।
गांव, गलियों में खुले जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) से प्रमाणपत्र पाने के लिए 30 रुपये अतिरिक्त सीएससी चार्ज रहेगा। यानी एक साल तक के बच्चे के लिए 80 रुपये और एक साल से अधिक आयु के बच्चे के लिए 140 रुपये अदा करने होंगे। इसके लिए पहले 55 रुपये और 85 रुपये लगते थे।स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र में नाम लिखवाने और बने हुए प्रमाणपत्र में गलतियां ठीक करवाने के लिए आमजन को अक्सर यह प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ती है।