सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: SI हिमांशु सिंह और श्याम सिंह की पिटिशन भी खारिज

उदयपुर | सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सोमवार को उदयपुर के एसआई हिमांशु सिंह और श्याम सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मुंबई सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने निरीक्षक अब्दुल रहमान की डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी खारिज कर दी थी।
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: SI हिमांशु सिंह और श्याम सिंह की पिटिशन भी खारिज
 
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई ने मामले में आरोपी बनाए गए किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति नहीं ली है। जबकि, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रॉसीक्यूशन सेंक्शन लिया जाना आवश्यक होता है।

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अभियोजन स्वीकृति लिए बगैर केस चलाने के खिलाफ ही एसआई हिमांशु सिंह और श्याम सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाईं थी। तत्कालीन एसपी और मौजूदा आईजी दिनेश एमएन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
 
बिना विभागीय जांच के कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करना गलत
जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना विभागीय जांच के नियमित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में कार्यरत कार्यालय सहायक की सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार मेवाड़ा की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1980 में राजकीय सेवा में अस्थाई रूप से नियुक्त हुआ था। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता की करीब 37 साल की सेवाएं पूर्ण हो चुकी है। तीन बार पदोन्नति भी दी गई।
 
 
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