सैलरी, पेंशन एक साथ नहीं ले पाएंगे कमीशन-ट्रिब्युनल के चेयरमैन : सरकार

केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को एक साथ सैलरी और पेंशन लेने पर रोक लगा दी है, जिनको सरकार ने रिटायर होने के बाद किसी कमीशन या फिर ट्रिब्युनल का चेयरमैन अथवा मेंबर बनाया है।

अभी ऐसे व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा किसी कमीशन अथवा रेग्युलेटरी बॉडी का मेंबर नियुक्त करने पर पेंशन और सैलरी दोनों का लाभ मिलता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ऐसे सदस्यों और चेयरमैन को दोनों तरफ से इनकम करने पर रोक लगा दी है।
सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों की सैलरी में से पेंशन का अमाउंट काट लिया जाएगा।
सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों की सैलरी में से पेंशन का अमाउंट काट लिया जाएगा।
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इन लोगों पर पड़ेगा असर
सरकार के इस नियम से जिन कमीशन और ट्राइब्युनिल पर असर पड़ेगा उसमें ट्राई, इरडा, सीईआरसी, सेबी, सीसीआई, पीएफआरडीए, पीएनजीआरबी, डब्लूडीआरडीए, एईआरएआई, आरडीए शामिल हैं।