ऐतिहासिक फैसला- सुप्रीम कोर्ट नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध मना जायेगा रेप

नाबालिग से विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इससे पहले चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार ने नाबालिग से विवाह के आधार पर शारीरिक संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में रखने की मांग को गलत बताया था। ऐतिहासिक फैसला- सुप्रीम कोर्ट नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध मना जायेगा रेप
सरकार के कहा था कि लड़की की शादी की उम्र अभी 18 साल है और बाल विवाह गैर कानूनी है लेकिन समाजिक वास्विकता यह है कि देश में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास होने के बावजूद आज बाल विवाह हो रहें हैं। 

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