बड़ी खबर: सीएम योगी ने लिया ये बड़ा फैसला, HC ने कहा बहुत सही

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के फैसले के समर्थन में हाईकोर्ट भी आ गया है। योगी सरकार की ओर से हर थाने में गठित ऐंटी रोमियो स्क्वॉड को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सही करार दिया है। सरकार के फैसले में दखल देने से साफ इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, ‘कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई कानूनी या संवैधानिक अवरोध नहीं है।

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कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु व गोवा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में यह मॉरल पुलिसिंग नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग यानी ऐसी पुलिसिंग है, जिसका काम महिलाओं के खिलाफ सरेआम छेड़खानी को होने से पहले रोकना है।

याचिका में कहा गया था कि ऐंटी रोमियो स्क्वॉड के जरिये पुलिस लोगों की प्राइवेसी भंग कर रही है और यूथ कपल्स को परेशान कर रही है। जस्टिस ए.पी शाही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने कहा, ‘यदि राज्य सरकार को लगता है कि स्थितियों से निपटने में मौजूदा कानून सक्षम नहीं हैं तो तमिलनाडु और गोवा की तर्ज पर वह मुहिला सुरक्षा के मकसद से नए कानून बना सकती है।’ ऐंटी रोमियो स्क्वॉड्स के खिलाफ अधिवक्ता गौरव गुप्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह बात कही।

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