सरकार या कंपनी कौन काटता है आपकी सैलरी से पीएफ, इससे आपको फायदा या नुकसान?

अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि यह खबर आपकी सैलरी से कटने वाले पीएफ से जुड़ी है। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में कटता है। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि आखिर ये पैसा सरकार काटती है या फिर कंपनी? दूसरा सवाल यह है कि आखिर इससे आपको फायदा या नुकसान?
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अधिनियम के साथ अस्तित्व में लाई थी। इस अधिनियम से पहले 1951 में कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश पारित किया गया था। यही सरकारी संस्था प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन से जुड़ी चीजों का ध्यान रखती है।
कौन काटता है PF?
नियमों के अनुसार अगर जहां कर्मचारियों की संख्या 20 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने कर्मचारियों के वेतन से PF अंशदान काटना होगा। यानी अगर आप किसी प्राइवेट कंंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका पीएफ कटेगा और यह पीएफ कंपनी काटती है। कंपनी आपका पीएफ काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है।
कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कर्मचारी का पीएफ काटकर समय पर उसे पीएफ अकाउंट में जमा करे। इसमें कंपनी का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है।
PF कटने पर आपका फायदा या नुकसान?
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर पीएफ (PF) कटने से फायदा है या नुकसान? तो इसका जवाब है कि फायदा। क्योंकि पीएफ का जो पैसा कटता है एक तरह से वह पैसा आपका सेव हो रहा है। उस पर सरकार ब्याज भी देती है। और इमरजेंसी में आप पैसा निकाल भी सकते हैं। इसके साथ अगर 10 साल लगातार पीएफ कट गया तो आप पेंशन पाने की भी हकदार हो जाते हैं।