श्रीनगर: हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन भगोड़ा घोषित

अदालत ने उसे 30 अगस्त तक हाजिर होने की चेतावनी दी है। हाजिर नहीं होने पर उसकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना मोहम्मूद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने उसे 30 अगस्त तक हाजिर होने की चेतावनी दी है। हाजिर नहीं होने पर उसकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।
सैयद सलाहुद्दीन करीब तेरह साल से फरार चल रहा है। उसपर जकूरा पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) अनुच्छेद 370 लागू होने से पहले जम्मू-कश्मीर राज्य की मुख्य दंड संहिता थी। महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर इस दंड संहिता का नाम रखा गया था।
सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए 2012 से अब तक कई दफा अरेस्ट वारंट जारी किया गया, लेकिन पुलिस उसे कोर्ट मेंं पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने अदालत को हर बार यही बताया कि आरोपी का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वह फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर अपना ठिकाना बदल रहा है।
इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी सैयद सलाहुद्दीन को फरार घोषित कर दिया है। साथ ही उद्घोषणा जारी की है कि 30 अगस्त को या उससे पहले अदालत में पेश होकर वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देे।
हाजिर नहीं होने पर संपत्ति की कुर्की की जाएगी। वहीं श्रीनगर पुलिस ने जनता से भगोड़े सैयद सलाहुद्दीन के बारे में सूचना देने की अपील की है। आतंकी कमांडर सलाहुद्दीन की पहले भी कुछ संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
कौन है सैयद सलाहुद्दीन?
सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक फैलाने की साजिशें रचता रहा है। उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है और वह जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के सोइबुग गांव का रहने वाला है।