शाहरुख खान की सासू मां पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, ये रही वजह…

फिल्म शाहरुख खान का अलीबाग स्थित फार्महाउस बॉम्बे टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करते पाया गया है। इसके बाद शाहरुख़ खान की सास और ननद पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की सास सविता छिबा और ननद नमिता छिबा का डेजा वू फार्म्स के बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के उल्लंघन करता है।

यह बताया जा रहा है कि सविता और नमिता की संपत्तियों में से एक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया हैl इसमें एक भव्य बंगले के साथ एक फार्महाउस आता हैंl इसमें शाहरुख़ के 52 वें जन्मदिन का होस्ट बंगला भी शामिल है। संपत्ति 146.7 मिलियन रुपये की बताई जा रही है।

हालांकि इसकी बाजार कीमत बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट के अनुसार पांच गुना अधिक है। 29 जनवरी 2018 को पहली बार डेजा वू फर्म्स के कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार प्लाट खरीदे जाने के बाद रायगढ़ के पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर ने 13 मई, 2005 को इस पर कृषि कार्य की अनुमति दी थी। हालांकि मूल फार्महाउस जल्द ही ध्वस्त कर दिए गए थे और नई संपत्तियों का निर्माण किया गया था, जो बॉम्बे टेनेंसी एक्ट की धारा 63 का उल्लंघन करते थे।

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मिरर के अनुसार इस मामले पर कुछ सुनवाई हुई है और 20 जनवरी, 2020 को कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया हैंl इसमें कहा गया कि नियमों के उल्लंघन के लिए दंड के रूप में 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाना चाहिए। उसी की पुष्टि करते हुए विजय सूर्यवंशी, कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आयुक्त ने कहा, ‘हां मैंने बंगले के मालिक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।’ जुर्माना जमा करने के तुरंत बाद अधिकारी कानूनी रूप से संपत्ति का हस्तांतरण करेंगे।

हालांकि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता और महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। यह आदेश मोरेश्वर अजगांवकर के नाम पर जारी किया गया था, जो कि डेजा वु के पूर्व निर्देशकों में से एक थे। सुर्यवंशी ने आगे बताया, ‘आदेश मोरेश्वर अजगांवकर के नाम से जारी किया गया था और मामले के कागजात में उल्लेखित पते पर भेजा गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जुर्माना अदा किया गया है या नहीं।’

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