ऐसे भारत से भागा था विजय माल्या: CBI ने किया खुलासा..

 

सूत्रों ने कहा कि पहले सर्कुलर में बदलाव की जरूरत थी क्योंकि माल्या एजेंसी से सहयोग कर रहा था, तब साक्ष्य जुटाए ही जा रहे थे, वह सांसद था और उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं था. नोटिस में सुधार की जरूरत महसूस करते हुए एजेंसी ने आव्रजन अधिकारियों को लिखा कि वह नोटिस में बदलाव करें कि माल्या को हिरासत में लेने के बजाए जब भी वह विदेश जाए तो उसे सूचित किया जाए.

उन्होंने कहा कि यह सुधारा हुआ सर्कुलर 24 नवंबर 2015 को जारी किया गया था और नोटिस जारी किये जाने के बाद भी माल्या ने दस्तावेज उपलब्ध कराए तथा जांच दल के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि नया एलओसी जारी होने के बाद वह तीन बार पूछताछ के लिये पेश हुआ और चार बार विदेश यात्रा पर गया. 62 वर्षीय माल्या 9000 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले का सामना कर रहा है और दो मार्च 2016 को उसने देश छोड़ दिया था. फिलहाल वह अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है.

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