विजय माल्या को ब्रिटेन कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई अर्जी

सरकारी बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन कोर्ट से झटका लगा है. लंदन के एक कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पित होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. माल्या ने कोर्ट में अपील की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए.

माल्या ने कोर्ट में अपील की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए. कोर्ट ने माल्या की याचिका को एक सिरे से खारिज कर दिया. विजय माल्या ने ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद के उस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी थी.

गौरतलब है कि भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या जांच के दौरान ही मार्च 2016 में लंदन भाग गया था. माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं.

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दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था. इस फैसले के बाद प्रत्यर्पण संबंधी आदेश की फाइल होम सेक्रेटरी को भेज दी गई थी. अब होम ऑफिस ने भी माल्या के प्रत्यर्पण संबंधी फाइल पर दस्तखत कर दिए थे. माल्या के पास अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अगले 14 दिन में अपील करना का समय भी दिया गया था.

ब्रिटेन कोर्ट के प्रत्यर्पण वाले आदेश के बाद विजय माल्या ने भारत के बैंकों से लिए लोन का मूलधन वापस करने की पेशकश भी की थी. माल्या ने ट्वीट कर कई बार कहा था कि वह मूल राशि का 100 प्रतिशत लौटाने को तैयार हैं और इसे स्वीकार किया जाए.

अदालत के हालिया फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण जल्द से जल्द भारत हो सकता है.

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