लुधियाना नगर सुधार ट्रस्ट का सार्वजनिक नोटिस, लोगों से मांगे सुझाव

लुधियाना : लुधियाना के नगर सुधार ट्रस्ट ने अपनी विकास योजना राजगुरु नगर, लुधियाना (129 एकड़) से जुड़ा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस योजना के तहत ब्लॉक-ए में 1.05 एकड़ जमीन पहले प्राइमरी स्कूल के लिए आरक्षित की गई थी।

नगर सुधार ट्रस्ट ने अपने प्रस्ताव नंबर 142, दिनांक 12 सितंबर 2025 के माध्यम से इस स्कूल साइट की जमीन का उपयोग बदलने का फैसला लिया है। अब इस जमीन को पीटीआई एक्ट 1922 की धारा 43 के तहत प्राइमरी स्कूल की बजाय आवासीय प्लॉट या फ्लैट बनाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना है। इस प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया चल रही है।

ट्रस्ट की ओर से जारी नोटिस में आम जनता को सूचित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जमीन पर आवासीय प्लॉट या फ्लैट बनाने की योजना को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर नगर सुधार ट्रस्ट, लुधियाना के कार्यालय में लिखित रूप में अपनी आपत्ति या सुझाव जमा करा सकता है।

निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी आपत्ति या सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात नगर सुधार ट्रस्ट पीटीआई एक्ट 1922 की धारा 43 के तहत आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करने की कार्रवाई करेगा। यह सूचना नगर सुधार ट्रस्ट, लुधियाना के चेयरमैन की ओर से जनहित में जारी की गई है।

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