लखनऊ : हत्‍या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, दुकान में घुसकर नौकर की कर दी थी हत्‍या

लखनऊ। सुपारी व्‍यवसायी की दुकान में घुसकर लूटपाट के दौरान उसके नौकर की गोली मारकर हत्या करने एवं नगदी लूटने के आरोपी मोहम्मद साजिद की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट अविनाश सक्सेना ने खारिज कर दी है।

अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एमके सिंह का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादी रामनिवास अग्रवाल ने 20 फरवरी को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया है कि उसकी फर्म मैसर्स रामनिवास सुनील कुमार नेहरू क्रश चौराहे पर है, जहां पर हमेशा की तरह गुरुवार को बंदी के दिन बैंक एवं अन्य कार्य कर रहे थे तथा दुकान पर उसके भाई एवं भतीजा रितेश अग्रवाल मौजूद थे।

बहस के दौरान कहा गया है कि जब यह लोग अकाउंटेंट्स के साथ कमरे में काम कर रहे थे, तभी चार नकाबपोश व्यक्ति जो हेलमेट लगाए थे फायर करते हुए अंदर घुस आए जिनके हाथों में असलहे थे उन लोगों ने धमकी देते हुए अलमारी से दो थैले निकाल लिए। कहा गया है कि उनका नौकर जोकि हमलावरों के पीछे पीछे गेट तक गया और पकड़ने का प्रयास किया तो उसे भी गोली मार दी जिसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया

न्यायाधीश सक्सेना ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्तका एक गिरोह है जिसका मुखिया हिस्ट्रीशीटर लाइक है तथा इन लोगों के विरुद्ध आरोप है कि यह लोग हत्या लूट बैंक डकैती जैसे जघन्य अपराध घटनाएं करते रहते हैं। कहा गया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य तथा पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है जिसके कारण जमानत का कोई उचित आधार नहीं है।

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