केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आपके लिए रेस्टोरेंट में खाने से लेकर कपड़े तक बेहद सस्ते हो गए हैं। वहीं घरेलू चीजों की कीमत भी काफी हद तक कम हो गई है। यहां देखिए क्या हुआ सस्ता…
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 28 प्रतिशत स्लैब में शामिल 178 वस्तुओं पर टैक्स दरें कम करने का फैसला लिया है। इससे उत्तराखंड राज्य के लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा।
अभी तक होटल में खाने पर 12 फीसदी, एसी रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स देना होता था। जिसे अब पांच फीसदी कर दिया है। पलाई बोर्ड पर टैक्स दर को 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत निर्धारित किया गया। इसके साथ ही पुलिया(मीठी मिश्री) को पांच प्रतिशत टैक्स के दायरे में लाया गया। जबकि पहले इस पर 18 प्रतिशत टैक्स निर्धारित था।
इन वस्तुओं चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पाउडर, डेंटल हाइजीन उत्पाद, पॉलिश और क्रीम, सैनिटरी वियर, चमड़े के कपड़े, आर्टिफिशल फर, शैंपू, स्टोरेज वॉटर हीटर, डियोडोरेंट, कपड़े धोने के डिटर्जेंट पाउडर, मार्बल और ग्रेनाइट,केबल्स, फर्नीचर, मेकअप का सामान पर जीएसटी 28 से 18 फीसदी तक कर दिया गया है।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि, कंडेस्ड मिल्क, पास्ता करी पेस्ट, प्रिंटिंग इंक, हैंडबैग, बांस-केन फर्नीचर और चश्मे का फ्रेम पर आपको अभी 12 फीसदी ही टैक्स देना होगा।
वहीं, इन चीजों, जैसे बेवरेजेज, सिगार और सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, एसी, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन या अन्य इलेक्ट्रानिक आइटम्स पर आपको अभी 28 फीसदी ही टैक्स देना होगा। यानी ये चीजें अभी भी आपके लिए महंगी ही हैं।