राष्ट्रीय शूटिंग कोच पर लगे ‘यौन उत्पीड़न’ का आरोप, 17 वर्षीय शूटर को बनाया हवस का शिकार…

फरीदाबाद में 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की शूटर द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय शूटिंग कोच के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, यह घटना 16 दिसंबर, 2025 को हुई थी, जब एथलीट ने दक्षिण दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कोच ने उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने का हवाला देते हुए उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में अपने होटल में मिलने के लिए कहा। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कोच ने शुरू में उसे होटल की लॉबी में मिलने के लिए कहा, लेकिन बाद में यह कहते हुए उसे अपने कमरे में आने के लिए राजी कर लिया कि विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। आरोप है कि वहीं पर उत्पीड़न की घटना हुई। पीड़िता ने दावा किया कि भारद्वाज ने घटना का खुलासा करने पर उसके खेल करियर को बर्बाद करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।
पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, एनआईटी फरीदाबाद के महिला पुलिस थाने ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। जांचकर्ताओं ने होटल के कर्मचारियों और अन्य संभावित गवाहों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी कोच से जल्द ही पूछताछ किए जाने की संभावना है और सभी प्रासंगिक सबूतों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी हैं।
फरीदाबाद में हुए नाबालिक शूटर से हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की महिला थाना प्रभारी माया कुमारी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि यह मामला दिसंबर 2025 का बताया गया है। घटना के समय एक शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी और इस कोच को फेडरेशन द्वारा ही अप्वॉइंट किया गया था। इस मामले में शिकायत आने पर मुकदमा दर्ज किया गया है फिलहाल उन्होंने ना तो पीड़िता की और न ही आरोपी के बारे में कोई जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में टीम में गठित कर दी गई है जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा महिला आयोग ने शूटर के साथ यौन उत्पीड़न मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद को पत्र लिखकर सिर्फ इस मामले की जांच के लिए सीनियर अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया है।





