राजा रघुवंशी मामले में पुलिस कोर्ट में करेगी पूरक चालान पेश

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पांच आरोपी जेल में बंद है, लेकिन सबूत नष्ट कर मुख्य आरोपियों की मदद करने वाले तीन आरोपी फिलहाल जमानत पर है। उनके लिए शिलांग पुलिस पूरक चालान पेश करने की तैयारी कर चुकी है। राज कुशवाह को फ्लैट दिलवाने वाले प्राॅपर्टी ब्रोकर शिलोम जैम्स ने सोनम की पिस्तौल नाले में फेंकी थी और बैग को एक खाली प्लाॅट पर जलाया था। इसके अलावा गार्ड और मकान मालिक ने भी मदद की थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ भी शिलांग पुलिस ने आकर सबूत एकत्र किए। फेंकी गई पिस्तौल बरामद करने के अलावा जले बैग के अवशेष भी पुलिस जांच के लिए शिलांग ले गई थी।
देशभर में चर्चित हत्याकांड को लेकर कोर्ट में आरोप तय किए गए और जल्दी ही ट्रायल भी होगा। अदालत ने पांचों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 238(ए) (सबूत छिपाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। पूरक चालान पेश करने के बाद तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय होंगे।
राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई को शिलांग पहुंचे थे और वहां से हनीमून मनाने सोहरा गए। 26 मई को दोनों लापता हो गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू किया था। 2 जून को राजा का शव वी सावडॉन्ग की गहरी खाई से बरामद हुआ। उसे बंद पार्किंग यार्ड में सोनम ने तीन आरोपियों के साथ मिलकर मारा था। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी।
दोनों ने इंदौर निवासी तीन सुपारी किलर्स, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद को हत्या के लिए किराए पर रखा था। पुलिस के मुताबिक, हत्या सोनम की मौजूदगी में ही की गई थी। घटना के एक हफ्ते के भीतर सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हत्या के 55 दिन बाद पुलिस ने 5 सितंबर को 790 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
 
 





