राजस्थान में गुर्जरों को पांच फीसद आरक्षण पर SC ने रोक लगाने से किया इनकार
राजस्थान में गुर्जर समेत चार अन्य समुदायों को पांच फीसद आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। इस मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि इस गुर्जर सहित चार जातियों के पांच फीसद आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में चुनौती दी गई थी और इसे संविधान के नियमों के खिलाफ बताया गया था।
राजस्थान में गुर्जर व अन्य जातियों को चार फीसद आरक्षण का मामले में सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम- 2019 के तहत गुर्जर सहित चार जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में पांच फीसद विशेष आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी तो किया था लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।