यौन शोषण मामले में फंसे BJP के पूर्व गृह मंत्री को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता स्वामी चिन्मयानंद को आज सोमवार को जमानत मिल गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया. हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था.

चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है.
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020
यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: नहीं धम रहा है कोरोनो वायरस का कहर, मौत के आकड़ो ने उड़ा दिए सबके होश
HC ने की याचिका खारिज
इससे पहले पिछले महीने शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनीटरिंग कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी चिन्मयानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी.
स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज किए जाने के साथ अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था.





