यूपी : योगी सरकार ने शराब की बिक्री पर लिया सबसे बड़ा फैसला, सुनकर हो जाएंगे खुश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों पर केंद्रित सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना लागू करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के करीब 2 करोड़ 33 लाख 22 हजार किसानों व बटाईदारों के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपये तक की सहायता की व्यवस्था होगी। यह योजना बीती 14 सितंबर 2019 से प्रभावी होगी। किसान की मृत्यु के बाद उसके वारिस अगर खेत का ट्रांसफर अपने नाम पर नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में किसान के पत्नी, बेटा और बेटी इससे लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा कैबिनेट में आबकारी नीति 2020-2021 के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। लाइसेंस का नवीनीकरण इ-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और अब एक व्यक्ति प्रदेश भर में दो दुकानें ही रख सकेगा।
बियर की शॉप पर मिलेगी वाइन
नई आबकारी नीति में देसी शराब के लाइसेंस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, वहीं विदेशी मदिरा के लाइसेंस में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बियर के लाइसेंस में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं ब्रांड और लेबल का नवीनीकरण भी एक चरण में किया जाएगा। इसके साथ ही सभी तरह की शराब की बोतलों पर बार कोड लगाया जाएगा, इससे ग्राहक बारकोड से शराब को चेक कर सकेगा कि शराब असली है या नकली। बियर की शॉप पर अब वाइन भी उपलब्ध होगी। दुकानदार 31 मार्च को बचे प्रोडक्ट को शेड्यूलिंग बिलिंग करा कर एक अप्रैल की सुबह भी बेच सकेगा।
इन पर भी लगी मुहर
मथुरा जिले में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ, जिसके लिए 177 करोड़ का धन स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य 19 महीने में पूरा होगा।
मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पक्ष में निर्गत शासनादेश के अंतर्गत भूमि से संबंधित अनुमन्य सुविधाओं को मेसर्स पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को अनुमन्य कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के लिए उदय योजना की क्लाज 8.4 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के लिए क्लाज 8।4 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए एवं लिए जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि 1784.56 करोड़ की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
प्रदेश में पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
जनपद शामली कलेक्ट्रेट में अनावासीय भवनों का निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया है। 29.6 करोड़ रुपये भवनों के निर्माण के संबंध में पास किया गया है।
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान गोमती नगर विस्तार लखनऊ की संचालन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के लिए तैयार किए गए संविधान एवं नियमावली तथा स्मृति पत्र पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
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मुख्यमंत्री पर्यटन सर्वधन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारण पर नीतिगत निर्णय लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
स्वच्छता अभियान के तहत बनी ‘हलका’ फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण व सुंदरीकरण के निर्माण कार्य के लिए 345.27 करोड़ पहले पास हुआ था, जिसके संबंध में कार्य शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।