योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्‍तर प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को ही बंद रहेंगे बाजार

लखनऊ। योगी सरकार ने उत्‍तर प्रदेश में आ​र्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के उद्देश्य से अहम फैसला किया है। इसके तहत अब उत्‍तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को होने वाली साप्ताहिक बन्दी सिर्फ एक दिन रविवार को होगी। शनिवार को बाजार अन्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।

राज्य के अपर मुख्य सचिव-गृह अवनीश अवस्थी ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि बाजार अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाए। शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की जाए। इसके तहत अब शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। इस तरह राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन सिर्फ एक दिन का रहेगा।
इससे पहले राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सप्ताह के दो दिन शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बन्दी की घोषणा की थी। इन दोनों दिनों में बाजारों में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिले। हालांकि इसके बावजूद नए मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं लोगों की लापरवाही के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ धारा 188 के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है।
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वहीं रविवार को प्रदेश सरकार अनलॉक-4 की गाइडलाइन को लेकर शासनादेश जारी कर चुकी है। इसके तहत आज से प्रदेश में जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोला गया है। वहीं सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे।
हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति जारी है। 21 सितम्बर से स्कूलों में टीचिंग तथा नाॅन टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा, परामर्श सम्बन्धी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। जोखिम क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।
07 सितम्बर से मेट्रो-रेल को चरण-बद्ध तरीके से चलाया जाएगा। 21 सितम्बर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) के अनुरूप शुरू करने की अनुमति होगी।
शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम-संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर तक जारी रहेगी, इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। सिनेमा-हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। हालांकि ओपेन एयर-थियेटरों को 21 सितम्बर से शुरू करने की मंजूर दी गई है।
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