यूपी रोडवेज के परिचालकों के लिए आया नया आदेश, तीन महीने में पांच बार मिले बेटिकट यात्री…

यूपी रोडवेज बस परिचालकों के लिए नया आदेश आ गया है। इसके तहत अब यदि तीन महीने में पांच बार बेटिकट यात्री मिले, तो परिचालक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आगरा मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के निदेशक मंडल की 27वीं बैठक हुई। निर्णय हुआ कि बेटिकट यात्री पकड़े जाने पर परिचालक पर प्रति टिकट का 10 गुना जुर्माना लगेगा। तीन महीने में 5 बार बेटिकट यात्री पकड़े गए तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

बैठक में यह भी तय हुआ कि जनप्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी व रक्षाबंधन पर बहनों के लिए जीरो टिकट लागू किया जाएगा। जब तक जीरो टिकट व्यवस्था लागू नहीं होती विशेष वर्ग के पहचानपत्र की फोटो मोबाइल में खींचकर परिचालक रखेंगे। निरीक्षकों की भर्ती आउटसोर्सिंग माध्यम से जैम पोर्टल पर करने का निर्णय हुआ। इसके अलावा सिटी ट्रांसपोर्ट के मुख्य प्रबंधन अधिकारी अभय सिंह ने अन्य कई प्रस्ताव रखे। जिन्हें मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्वीकृति प्रदान की।

ऑटो पर प्रतिबंध लगाने का होगा अध्ययन
सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नोडल अधिकारी अभय सिंह ने फतेहाबाद रोड और एमजी रोड पर ऑटो प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा। मंडलायुक्त ने आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। बैठक में नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, आरटीओ अरुण कुमार, डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक कुमार, एडीएम अनूप कुमार, एसपी ट्रैफिक मथुरा मनोज कुमार यादव, एसडीएम मथुरा अजीत कुमार आदि मौजूद रहे।

ये प्रस्ताव हुए पास
ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कार्यरत चार्टेड एकाउंटेंट का कार्यकाल बढ़ाएं, मासिक फीस में वृद्धि होगी।
इकाई व मुख्यालय के लिए कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी खरीद व रखरखाव के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुमोदन।
निष्प्रयोज्य सीएनजी व डीजल बसों की नीलामी होगी। आरटीओ को इन बसों पर देनदारी या टैक्स की भरपाई करनी होगी।
आगरा-मथुरा के विभिन्न मार्गों पर ई बसों के रूट पर ठहराव के बोर्ड लगाए जाएंगे।
ई बसों के संचालन के लिए सेवा प्रदाता कंपनी के साथ अनुबंध की मियाद मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।
आगरा मेट्रो में ई-बसों के रूट मैपिंग एवं ई बसों में मेट्रो के विज्ञापन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

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