यूपी में 31 जुलाई तक लॉकडाउन नहीं होगा, पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी

लखनऊ.
यूपी में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन ही लागू रहेगा. प्रदेश में 16 से 31
जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है. प्रदेश के अपर मुख्य
सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बातों को पूरी तरह
खारिज कर दिया.
उन्होंने
बुधवार 15 जुलाई को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई नया आदेश जारी नहीं
किया गया है. 14 जुलाई को जारी शनिवार व रविवार को लॉकडाउन करने का आदेश ही
लागू रहेगा. बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन करने की
अटकलें लगाई जा रही थीं जिस पर अपर मुख्य सचिव गृह ने स्पष्टीकरण दिया.
बता दें कि
प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह शनिवार व रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए
यूपी सरकार ने 14 जुलाई को गाइडलाइंस जारी कर दी. यह लॉकडाउन शुक्रवार रात
10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान सभी सभी बाजार,
मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे. सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है.
यह है गाइडलाइंस
– इस अवधि में
(प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5.00 बजे तक) संपूर्ण
प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को
छोड़कर) बंद रहेंगे.
– समस्त शहरी व
ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद
रहेंगे. शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रात: 9.00 बजे से रात्रि
9.00 बजे तक रहेगा. सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी
शानिवार/रविवार को ही रखी जाएगी.
शानिवार/रविवार
के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के
मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है. समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल
डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते
हुए अविध में खुले रह सकते हैं.
– इस अवधि में
प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें
चलते रहेंगे. इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों
का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड
हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी.
– इस अवधि में
समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं
की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत
व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े
व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
– रेलवे तथा
राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी
रहेगा. रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए यथावश्यक बसों की
व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी.
–
अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगी. हवाई
अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों व यात्रियों के आवागमन
पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
-राज्यमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे
– मालवाहक
वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राष्ट्रीय एवं राज्य
राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं
ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे.
– इस अविध में
जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद
अभियान चलाया जाएगा. इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से
मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे.
– प्रत्येक
सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों
आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम
द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम
व्यापक रूप से चलाया जाएगा.
– प्रत्येक
जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा.
पुलिस टीमों/यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई
से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
– शासन द्वारा
कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों
द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी
प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा.
– सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें पूर्ववत खुली रहेंगी.





