मेडिकल दाखिलों में मनमानी फीस न वसूलें डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज

नई दिल्ली. प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल दाखिलों में मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। न ही दाखिले के लिए कोई निजी काउंसलिंग कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऐसे सभी संस्थानों को जारी निर्देश में कहा है कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगा।मेडिकल दाखिलों में मनमानी फीस न वसूलें डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज
यूजीसी की संयुक्त सचिव सुनीता सिवाच ने निर्देश में कहा कि सीबीएसई द्वारा हाल ही में जारी नीट रिजल्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें भरी जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेज राज्य सरकार या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा निर्धारित डीजीएचएस द्वारा निर्धारित फीस और काउंसिलिंग के अनुसार ही दाखिले करें।
डीम्ड यूनिवर्सिटीज भले ही धार्मिक आधार पर गठित हुई हो या वह अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो, किसी को विशेष छूट नहीं है। सबको सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के आधार पर ही दाखिले करने हैं। यूजीसी ने 34 मेडिकल डीम्ड यूनिवर्सिटी को निर्देश भेजे हैं।
Back to top button