मां बनने वाली रेप विक्टिम को पुलिस से नहीं मिल रही हेल्प, आरोपी ने रखी थी ये शर्त

मधेपुरा (पूर्णिया).मुरलीगंज थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से पिछले साल 10 अक्टूबर को मो. मुबारक नामक युवक ने दुष्कर्म किया था। गांव में पंचायत बैठी, तो मो. मुबारक पीड़िता से शादी करने को राजी हो गया। आरोपी ने पंचायत से शादी की तैयारी के नाम पर दो माह का समय ले लिया। इस बीच मो. मुबारक ने दो माह तक पीड़िता का यौन शोषण किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई।

शादी के लिए निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले मो. मुबारक ने गर्भ गिराने की शर्त रख दी। पीड़िता राजी नहीं हुई। इसके बाद मो. मुबारक ने पीड़िता से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में आठ माह बीत चुके हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अगले माह 30 जुलाई को बच्चे को जन्म दे सकती है। जबकि न्याय पाने केे लिए पीड़िता ने 20 जनवरी को महिला थाना में केस दर्ज कराया था। उसी दिन के मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच आंकी गयी। साथ ही अल्ट्रासाउंड से 12 सप्ताह पांच दिन का गर्भ भी निर्धारित हुआ।
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कोर्ट में पीड़िता ने मो. मुबारक के खिलाफ बयान दिया। मो. मुबारक और अन्य आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वह महिला थाना से लेकर एसपी कार्यालय तक चक्कर काटती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थक हार कर पीड़िता सीएम और राज्यपाल के दरबार में भी पहुंची। राज्यपाल सचिवालय से अपर सचिव का पत्र भी एसपी को तीन माह पूर्व आया। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
स्थानीय थाना सवालों के घेरे में
पूरे मामले में स्थानीय महिला थाना की भूमिका पर लोग कई सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस छह माह से इस केस को दबाए बैठी। आरोपित पक्ष कानून की पकड़ से बाहर है।
शादी नहीं करनी थी, तो रख दी गर्भ गिराने की शर्त
पीड़िता का कहना है कि दो माह तक लगातार यौन शोषण करने से उसे गर्भ ठहर गया। यह बात उसने मो. मुबारक से कही तो उसे मौका मिल गया। अब उसने नयी शर्त रख दी। कहा कि गर्भ गिराने पर ही वह शादी करेगा। बहला फुसलाकर उसे मुरलीगंज के एक डॉक्टर के पास भी ले जाया गया। जब पीड़िता को इसकी भनक लगी तो, उसने गर्भ गिराने से मना कर दिया। तो मो. मुबारक शादी नहीं करने की धमकी देकर गांव के रास्ते में उसे छोड़कर चल दिया। दोबारा जब पंचायत बैठी, तो मो. मुबारक पक्ष पंचायत की बातें माने बगैर निकल गया। तब से पीड़िता न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही है।
थानाध्यक्ष ने धक्के मार कर भगाया : पीड़िता ने बताया कि मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जब वह महिला थाना में पहुंची तो थानाध्यक्ष ने उसे धक्का देकर भगा दिया।
यह है मामला
पीड़िता का आरोप है कि 10 अक्टूबर की रात को साथ सो रही थी। आधी रात को सिंगियान पंचायत के धरहरा गांव का मो. मुबारक उसके घर में घुसा और दुष्कर्म किया। सुबह जब गांव में हल्ला हुआ तो पंचायत बैठी। इसमें आरोपित ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पांचों ने आपसी रजामंदी से 30 दिसंबर को दोनों की शादी करा देने का फैसला दिया। इससे मो. मुबारक का मनोबल बढ़ा और शादी का झांसा देकर वह अगले दो माह तक पीड़िता का यौन शोषण करता रहा। मधेपुरा के एसपी विकास कुमार ने कहा कि सर्टिफिकेट के अनुसार लड़का नाबालिग है और फरार है। इस दिशा में अनुसंधान जारी है।





