महाराष्ट्र: ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ के लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी कने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। इसको लेकर गुरुवार को एक सरकार आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दो महीने के भीतर पूरी करें प्रक्रिया

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की उम्र की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद की जाती है, जिनके परिवार की सालाना आया 2.5 लाख से अधिक नहीं होती। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को कहा, योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाई की सुविधा वेब पोर्टल (ladakibahin.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई है। आपसे अनुरोध है कि अगले दो महीने के भीतर ई-केवाई की प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने एक्स पर कहा, यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए। तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में भी मददगार होगी।

सरकार ने आदेश में क्या कहा?

सरकारी आदेश के मुताबिक, महिलाओं को अपनी सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी, ताकि उनके बैंक खातों में मासिक सहायता जारी रहे। आदेश में कहा गया, अगर आधार सत्यापन नहीं किया गाय तो लाभ रोक दिए जाएंगे। लाभार्थियों को हर साल ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।

राज्य सरकार ने हाल ही में यह भी बताया था कि करीब 26.34 लाख अपात्र भी योजना में नामांकन कर मासिक सहायता हासिल कर रहे थे, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तहत अब तक 2.25 करोड़ महिलाएं यह सहायता प्राप्तकर रही है। यह योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी।

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