भूपेंद्र हुड्डा को HC से राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक जारी रखने का दिया आदेश

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ए. जे.एल. प्लॉट आबंटन मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक 27 अक्तूबर 2025 तक जारी रखने का आदेश जारी किया है। बुधवार को जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने यह आदेश ए.जे. एल. की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया जिसमें 1 जुलाई 2021 का अंतरिम आदेश को आगे जारी रखने का आग्रह किया गया था। 1 जुलाई 2021 के आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक है।

कोर्ट को बताया गया कि यह रोक 3 अप्रैल 2025 तक लागू थी लेकिन 6 अगस्त 2025 को मामला 27 अक्तूबर 2025 के लिए स्थगित करते समय अनजाने में इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2021 को पंचकूला स्थित विशेष सी. बी. आई. अदालत में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और एसोसिएटॅड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश हुड्डा और ए.जे. एल. की याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद दिया गया था। याचिकाओं में विशेष सी.बी.आई. जज पंचकूला द्वारा 16 अप्रैल 2025 को आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

अप्रैल 2025 में विशेष सी.बी. आई. अदालत ने हुड्डा और कांग्रेस से जुड़े ए. जे.एल. के खिलाफ आरोप तय किए थे। यह मामला 2005 में पंचकूला में ए.जे.एल. को औद्योगिक भूखंड के कथित अवैध पुनः आबंटन से जुड़ा है। सी.बी.आई. का आरोप है कि भूखंड ए. जे. एल. को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से पुनः आबंटित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button