बॉम्बे हाई कोर्ट ने महावीर जयंती पर मटन बिक्री से प्रतिबंध हटाया

मुंबई। जैन पर्वों पर मांस की बिक्री पर 2015 से लगे प्रतिबंध के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच हाई कोर्ट की ही एक अन्य पीठ ने हाल ही में महावीर जयंती पर 14 वर्षों से चले आ रहे मटन बिक्री पर प्रतिबंध को खत्म कर दिया है।

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जैनियों के पर्व “पर्यूषण” के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनूप मोहता की पीठ को सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने महावीर जयंती पर मटर बिक्री खत्म करने संबंधी जस्टिस एएस ओका के आदेश की जानकारी दी।

वेनेगांवकर ने बताया कि जस्टिस ओका की पीठ ने 31 मार्च को महाराष्ट्र सरकार के 2003 के सर्कुलर को खारिज कर दिया है। इसके जरिये सभी नगर निगमों और परिषदों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि हर साल महावीर जयंती पर स्लॉटर हाउस और मांस की दुकानें बंद रहें।

सरकारी वकील ने यह भी बताया कि 2003 के इस आदेश के अलावा दो और सर्कुलरों के जरिये भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया है। जस्टिस ओका की पीठ ने कहा कि सरकार यह बता पाने में विफल रही कि किस कानूनी प्रावधान के तहत यह आदेश जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत सरकार स्थानीय निकायों को इस तरह का आदेश जारी कर सके।

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