बाबरी मामले में अदालत ने एक और आरोपित का दर्ज किया बयान

लखनऊ। बाबरी विध्वंस मामले में मंगलवार को विशेष अदालत ने हरियाणा की सोनीपत जेल में बंद आरोपित रामचंद्र खत्री का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराया। इसके बाद बयान की पीडीएफ बनाकर आरोपी के हस्ताक्षर के लिए अधीक्षक जिला कारागार सोनीपत जेल को भेज दिया गया। अब अदालत 22 जुलाई को आरोपित सतीश प्रधान का बयान दर्ज करेगी।

अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान दर्ज किए जाने के समय बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव एवं के के मिश्रा उपस्थित थे, जबकि अभियोजन की ओर से सीबीआई के विशेष अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती, एवं आर के यादव उपस्थित थे। बयान दर्ज करने की कार्रवाई अदालत खुलने के उपरांत लगभग 11:30 बजे प्रारंभ हुई आरोपी ने अपने बयान में अधिकांश सीबीआई के आरोपों को नकारा है तथा इस मामले में अपने को फर्जी फसाए जाने की बात कही है।
आरोपित ने कहा है कि उसे इस मामले में फर्जी फंसाया गया है और सारा मामला उस समय की कांग्रेस सरकार के इशारे पर किया गया है। आरोपी ने कहा है कि वह अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। बता दें कि रामचंद्र खत्री वर्ष 2018 से संबंधित हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल में बंद हैं।
अदालत के समक्ष आज कोई भी आरोपित उपस्थित नहीं था जिसके कारण उनके वकीलों द्वारा हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी एवं उमा भारती की हाजिरी पहले से ही माफ है। अदालत ने कहा है कि आरोपी सतीश प्रधान का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश के तहत कल 22 जुलाई को दर्ज किया जाएगा अब इस मामले में तीन आरोपियों का बयान दर्ज किया जाना शेष है।

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